हिमाचल शहरी विकास विभाग के निदेशक रामकुमार गौतम ने बताया कि एक अप्रैल से सूबे के सभी 54 नगर निकायों में डोर टू डोर योजना के तहत कूड़ा उठाया जाएगा। इसको लेकर सभी अधिकारियों और प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं। खुले में कूड़ा फेंकने पर एसडब्ल्यूएम नियम-2016 के तहत पांच हजार रुपये जुर्माना होगा।
शिमला में इसके बारे में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें शहरी विकास विभाग, टीसीपी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। एक अप्रैल से घर-घर से सूखा और गीला कूड़ा उठाया जाएगा। - आरके परूथी, सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड