दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे व बेटी की संपत्ति जब्त करने के मामले में उन्हें बड़ी राहत दी है।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे व बेटी की संपत्ति जब्त करने के मामले में उन्हें बड़ी राहत दी है। हालांकि, संपत्ति जब्ती संबंधी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निर्णय को फिलहाल बहाल रखा है लेकिन उसके बाद की जाने वाली कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
अदालत ने यह फैसला वीरभद्र सिंह की बेटी अपराजिता कुमार व विक्रमादित्य सिंह की याचिका पर दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 18 जुलाई तय की है। दोनों पक्षों को मुख्य याचिका पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायमूर्ति जी रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने मंगलवार को दिए अपने अंतरिम फैसले में कहा कि इस मामले में अभी आरोप पत्र दायर नहीं हुआ है।
याची का नाम भी पहले से दर्ज प्राथमिकी में नहीं था। ऐसे में ईडी का संपत्ति जब्ती संबंधी निर्णय तो बहाल रहेगा, लेकिन उसके बाद की जाने वाली कार्रवाई पर रोक रहेगी। खंडपीठ ने यह भी कहा कि वे याचिका में संपत्ति जब्ती संबंधी प्रोविजनल आदेश पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करेंगे।