हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष व भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के खिलाफ धर्मशाला कोर्ट में चौथा चालान पेश हो गया है। ये चालान धर्मशाला स्टेडियम में सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा करने के आरोप में दर्ज एफआईआर में दायर हुआ है।
विजिलेंस की सिफारिश पर 8 अप्रैल 2014 को धर्मशाला पुलिस ने 14/13 नंबर के तहत ये एफआईआर दर्ज की थी। धर्मशाला स्टेडियम की पैमाइश के बाद आरोप था कि एचपीसीए ने जितनी जमीन सरकार ने लीज पर दी, उससे 2303 वर्ग मीटर ज्यादा पर कब्जा कर लिया।
विजिलेंस ने इस कारण धर्मशाला पुलिस से एफआईआर की सिफारिश की थी, क्योंकि विजिलेंस का दायरा भ्रष्टाचार निरोधक कानून तक ही है। जबकि आईपीसी की धारा 447 के तहत अतिक्रमण यानी ट्रैसपासिंग का केस दर्ज होता है।