शिमला। जिला उपभोक्ता फोरम ने टुटू शिव नगर की नम्रता की शिकायत पर फैसला सुनाते हुए चंडीगढ़ की एक डांस एकेडमी के मालिक को चंडीगढ़ में प्रशिक्षण देने और डांस रियलिटी शो में मौका देेने के एवज में ली 50,000 की राशि नौ फीसदी ब्याज सहित लौटाने का फैसला सुनाया है। फोरम के अध्यक्ष न्यायाधीश एससी कैंथला और सदस्य योगिता ने इस फैसले में एकेडमी संचालक को वादे के मुताबिक सेवाएं न देने की एवज में दस हजार और पांच हजार रुपये लिटिगेशन कास्ट 45 दिन के भीतर अदा करने को कहा है।
शिकायतकर्ता नम्रता द्वारा फोरम में दी शिकायत के मुताबिक चंडीगढ़ की एक डांस एकेडमी के प्रतिनिधि ने अपने को कोरियोग्राफर, डांस डायरेक्टर के रूप में पेश किया और यह कहकर उससे 50 हजार रुपये लिए कि वह उसे अपनी चंडीगढ़ स्थित एकेडमी में प्रशिक्षण देने के साथ टीवी के डांस रियलिटी शो में एंट्री
का मौका देगा। पिछले साल एक सितंबर को नम्रता ने 50 हजार जमा करवा दिए। लेकिन इसके बाद चंडीगढ़ में कोई प्रशिक्षण शुरू नहीं किया। बार-बार आग्रह के बावजूद वादा पूरा नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने दी गई राशि को लौटाने का आग्रह किया, बावजूद इसके पैसा वापस नहीं किया गया। इस पर फोरम ने एकेडमी को ली गई राशि नौ फीसदी ब्याज के साथ और इसके अलावा 10 हजार रुपये वादे के मुताबिक सेवाएं न देने और 5000 रुपये न्यायिक प्रक्रिया के खर्च के रूप में अदा करने के आदेश जारी किए हैं।