शिमला जिला अदालत चक्कर ने वाहन दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 19.8 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। बहादुर सिंह वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला के आदेशों के मुताबिक मुआवजा राशि 7.5 फीसदी ब्याज दर के साथ अदा करनी होगी।
हिमाचल प्रदेश की शिमला जिला अदालत चक्कर ने वाहन दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को 19.8 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। बहादुर सिंह वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण शिमला के आदेशों के मुताबिक मुआवजा राशि 7.5 फीसदी ब्याज दर के साथ अदा करनी होगी। यह ब्याज याचिका दायर होने की तिथि से अदा करना होगा। शिमला के कसुम्पटी निवासी भूपेंद्र ठाकुर की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायाधिकरण ने मुआवजे की राशि मालिक से वसूलने के आदेश दिए हैं।
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13 नवंबर 2018 को भूपेंद्र शिमला से रोहड़ू अपने दोस्त को छोड़ने गया था। रोहड़ूू बाजार में तेज रफ्तार से आ रही आल्टो कार ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में उसे को गंभीर चोटें आईं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में उपचार लेकिन उसकी दोनों टांगों ने काम करना बंद कर दिया। इस दौरान भूपेंद्र की उम्र 38 वर्ष ही थी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद वाहन दुर्घटना में घायल को 19.8 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए।