आयोग ने शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के रूप में भी 50 हजार देने के दिए आदेश
अप्रैल 2021 में टालैंड निवासी का बीमित दो मंजिला मकान बारिश में हो गया था क्षतिग्रस्त
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। मकान मालिक को इंश्योरेंस क्लेम न देने पर उपभोक्ता आयोग ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को 4,17,066 रुपये का भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता को मानसिक तनाव और कोर्ट खर्च के रूप में 50 हजार रुपये भी देने होंगे। शहर के टालैंड निवासी दीपक ठाकुर का बीमित मकान करीब 4 साल पहले भारी बारिश में गिर गया था। कंपनी ने मकान के बीमा को पॉलिसी की शर्तों और नियमों के दायरे में नहीं आने के आधार पर दावे को खारिज किया था।
आयोग में सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता दीपक ठाकुर ने बताया कि उसने 2015-22 में दो मंजिला मकान का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। दुर्भाग्यवश 21 अप्रैल, 2021 को भारी बारिश के कारण बीमित मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इसी दौरान उपभोक्ता ने मकान को हुए नुकसान की सूचना इंश्योरेंस कंपनी और स्थानीय प्रशासन को दी। इसके बाद बीमा कंपनी के सर्वेयर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन किया था। 3 मार्च 2022 को बीमा कंपनी ने शिकायत को खारिज कर दिया था। दलील दी गई कि नुकसान किसी बीमित जोखिम के संचालन के कारण नहीं, बल्कि पत्थर की चिनाई में इस्तेमाल लकड़ी खराब होने के कारण हुआ है। इमारत का डिजाइन भी दोषपूर्ण था। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया। उधर, आयोग के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद बीमा कंपनी को आदेश दिया कि उपभोक्ता को 45 दिन के भीतर शिकायत दर्ज करने की तिथि से प्रति वर्ष नौ फीसदी के ब्याज के साथ भुगतान करे।