हिमाचल प्रदेश में अब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले हो सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को 31 मार्च तक तबादलों से प्रतिबंध हटा दिया है। कर्मचारी सीधे विभाग में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। तबादलों के लिए संबंधित विभाग के मंत्री को अधिकृत किया गया है। जबकि शॉर्ट स्टे तबादलों की मंजूरी मुख्यमंत्री देंगे।
कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अगर इस बीच लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई तो तबादलों पर तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। अगर किसी कर्मचारी का एक स्थान पर दो साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है तो ऐसी स्थिति में मंत्री को प्रशासनिक कारणों को देखते हुए तबादले पर अनिवार्य फैसला लेना होगा। इसके बाद ही तबादले को मंजूरी दी जा सकेगी। यह भी ध्यान रखना होगा कि कर्मचारियों के हर वर्ग में 3 फीसदी तक ही तबादले किए जा सकेंगे।
आदेश के तहत तबादलों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि इससे लोगों को ज्यादा परेशानी न हो और न ही लोग कानूनी विवाद में पड़े। बता दें अभी तक सरकार ने सभी श्रेणी के तबादलों पर पूरी तरह रोक लगा रखी थी। हालांकि, इसी रोक के दौरान सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों के तबादले के लिए विभागीय मंत्रियों को अधिकृत किया है। इससे पहले तक मुख्यमंत्री ही हर श्रेणी के तबादले पर निर्णय कर सकते थे।