इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर बड़े होटलों की टाइमिंग से भी मेल हो जाएगा। उधर, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास और पर्यटन व्यवसाय रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम 2019 के तहत होटलों की बुकिंग रद्द करवाने पर कटनी वाली एडवांस राशि के लिए भी नियम बदलने की तैयारी की है। अब होटल पहुंचने की तारीख और समय से 15 दिन पहले होटल बुकिंग रद्द करवाने पर एडवांस दी गई राशि में से दस फीसदी राशि काटी जाएगी।
सात दिन पहले बुकिंग रद्द करवाने पर 25 फीसदी, 48 घंटे पहले 50 फीसदी और 24 घंटे पहले बुकिंग रद्द करवाने पर 60 फीसदी राशि काटी जाएगी। वर्तमान में 30 दिन पहले बुकिंग रद्द करवाने पर पांच फीसदी राशि काटी जाती है।
16 से 29 दिनों के दौरान बुकिंग रद्द करवाने पर 10 फीसदी, 8 से 15 दिनों के दौरान बुकिंग रद्द करवाने पर 20 फीसदी, चार दिन पहले बुकिंग रद्द करवाने पर 80 फीसदी राशि काटी जाती है। बुकिंग वाले दिन ही होटल की बुकिंग रद्द करवाने पर कोई पैसा नहीं दिया जाता है।