बिजली बचाने के लिए राज्य सरकार ने घर और अन्य भवनों के निर्माण के लिए टीसीपी और शहरी इलाकों के लिए नया नियम बना दिया है। निर्माण के वक्त अब दीवारें नौ इंच मोटी बनानी होंगी, तभी बिजली और पानी कनेक्शन मिलेगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग दलील दे रहा है कि भवनों में 9 इंच दीवार सिर्फ बाहर की रहेगी जबकि भीतर की दीवारें साढ़े चार इंच की भी हो सकती हैं।
ये दीवारें धूप से अधिक देर तक गर्म रहेंगी, जिससे कमरों में हीट होगी। इससे सर्दी के मौसम में लोगों को कमरे के भीतर हीटर चलाने की जरूरत नहीं रहेगी। हफ्ते भर के भीतर नए नियम की अधिसूचना जारी हो सकती है। यही नहीं, हिमाचल में अब जो भी सरकारी भवन बनेंगे उनमें अक्षम व्यक्तियों के लिए लिफ्ट और शौचालय का इंतजाम करना होगा।
इसमें अस्पताल, सरकारी दफ्तर, बैंक, निजी व्यावसायिक संस्थान शामिल हैं। हिमाचल में अब जो भी अपार्टमेंट बनेंगे, उनके बीच कम से कम 3 मीटर का रास्ता अनिवार्य है। टीसीपी बाइलॉज-2014 में इन नियमों को सख्ती से लागू किए जाने की बात कही गई है।