हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों खासकर अनुकंपा आश्रितों के लिए अच्छी खबर है। राज्य के सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को करुणामूलक के आधार पर नियुक्तियों में आयु सीमा की छूट प्रदान की जाएगी।
इसके लिए करुणामूलक नीति में आवश्यक संशोधन करने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित हिमाचल कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया।
इससे प्रदेश के हजारों अनुकंपा आश्रितों को सीधे तौर पर लाभ मिलने की संभावना है। अनुकंपा आश्रितों के लिए अभी तक 45 साल तक की ही आयु सीमा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसमें छूट दे दी गई है। अब 55 साल या इससे भी अधिक की आयु में भी उन्हें सरकारी नौकरी का लाभ मिल सकता है।