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अमिल मन्हास की गिरफ्तारी पर इस दिन तक लगी रोक, सरकार को नोटिस

Fri, 18 Oct 2019 11:16 AM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिमला
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प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीएस मन्हास के बेटे अमिल मन्हास की संभावित गिरफ्तारी पर सोमवार तक रोक लगा दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने धोखाधड़ी के आरोपी अमिल मन्हास की अग्रिम जमानत याचिका पर सरकार को नोटिस भी जारी किया है। इससे पहले भी प्रार्थी ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे इसलिए खारिज कर दिया था कि वह सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित नहीं था। मन्हास पर राज्य सतर्कता व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 465, 467, 471 और 34 व इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी अधिनियम की धारा 61 के तहत 5 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की थी। 

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दरअसल, ऑडिट के दौरान पाया गया था कि शराब की फर्मों के लाइसेंस धारक रोहित कुमार द्वारा जमा किए गए ई चालान का सत्यापन नहीं हो पा रहा है। सत्यापन के लिए सौंपे गए ई चालान फर्जी भी पाए गए। जांच में यह भी पाया गया है कि अमिल मन्हास द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया। बता दें कि ऊना में एक्साइज विभाग के साथ शराब की 2 फर्मों द्वारा करीब 2 करोड़ 63 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था जिसके बाद एक्साइज विभाग ने विजिलेंस में मामला दर्ज करवाया है। मामले का खुलासा होने के बाद एक्साइज विभाग ने दोनों फर्मों को बकाया राशि जमा करवाने के लिए नोटिस भी जारी किए थे और जब एक्साइज विभाग ने अपने पास जमा एफ डीआर चेक करवाई तो वह भी फ र्जी पाई गईं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है।

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