हाईकोर्ट से जमानत हासिल करने वालों में प्रमोद शर्मा पुत्र अमरनाथ, रूबल शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा, सुरेश शर्मा पुत्र देवीदत्त, उमेश शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा, विक्रम शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, अशोक कुमार पुत्र नारायण दत्त, मनोज कुमार पुत्र जमना प्रसाद, राजेंद्र पुत्र शेर सिंह, संजीव कुमार पुत्र अमरदेव, शिव कुमार पुत्र अमरनाथ, संजय पुत्र रांझी राम, गोपाल दत्त पुत्र जगदीश चंद, पिंकू शर्मा पुत्र अमरनाथ शामिल हैं।
इन सभी आरोपियों को पांच अक्तूबर तक जमानत मिली है जिसके बाद ये दोबारा हाईकोर्ट में पेश होंगे। उधर, विरेंद्र चौहान ने मामले से जुड़े आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ने का भरसक प्रयास किया है। इस मामले में इकलौती गिरफ्तारी राकेश शर्मा (दिशू) की हुई है। उसे पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब चार अक्तूबर को दोबारा से राकेश शर्मा को कोर्ट में पेश करेगी।