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पुलिस की गिरफ्त से पहले हाईकोर्ट पहुंचे बावा हरदीप सिंह के हमलावर

Wed, 03 Oct 2018 09:47 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, परवाणू (सोलन)
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इंटक प्रदेशाध्यक्ष बावा हरदीप सिंह के हमलावरों को गिरफ्तार करने में पुलिस नाकाम रही है। जिन आरोपियों की धरपकड़ में पुलिस ने परवाणू और दूसरी जगहों पर अभियान चला रखा था, वे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत लेने में कामयाब रहे हैं।

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27 सितंबर को हुई इस घटना के बाद ये आरोपी किन ठिकानों पर छिपे थे, अब यह भी पुलिस के लिए बड़ी पहेली बन गया है। गौरतलब है कि 27 सितंबर को अपने घर से यूनियन कार्यालय आ रहे इंटक प्रदेशाध्यक्ष बावा हरदीप सिंह पर घात लगाकर बैठे एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने हमला कर दिया था।

हमले में बावा हरदीप सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिनका उपचार पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है। इस हमले के बाद पुलिस ने 14 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन इनमें सिर्फ एक ही आरोपी को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है, जबकि हमले वाले दिन मुख्य आरोपी माने जा रहे प्रमोद शर्मा ने
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बाकायदा मीडिया को बयान देकर खुद के शिमला में होने की बात कही थी। मीडिया में उनके बयान छपे भी। अब सभी आरोपियों ने हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत हासिल कर ली है, जबकि पुलिस जमानत से पहले आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई।  

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इनको मिली जमानत  

हाईकोर्ट से जमानत हासिल करने वालों में प्रमोद शर्मा पुत्र अमरनाथ, रूबल शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा, सुरेश शर्मा पुत्र देवीदत्त, उमेश शर्मा पुत्र राजेंद्र शर्मा, विक्रम शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा, अशोक कुमार पुत्र नारायण दत्त, मनोज कुमार पुत्र जमना प्रसाद, राजेंद्र पुत्र शेर सिंह, संजीव कुमार पुत्र अमरदेव, शिव कुमार पुत्र अमरनाथ, संजय पुत्र रांझी राम, गोपाल दत्त पुत्र जगदीश चंद, पिंकू शर्मा पुत्र अमरनाथ शामिल हैं।

इन सभी आरोपियों को पांच अक्तूबर तक जमानत मिली है जिसके बाद ये दोबारा हाईकोर्ट में पेश होंगे। उधर, विरेंद्र चौहान ने मामले से जुड़े आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ने का भरसक प्रयास किया है। इस मामले में इकलौती गिरफ्तारी राकेश शर्मा (दिशू) की हुई है। उसे पुलिस ने सोमवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब चार अक्तूबर को दोबारा से राकेश शर्मा को कोर्ट में पेश करेगी।
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