हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सुर्खियों में रहे अंब छात्रा हत्याकांड मामले में पुलिस ने 52 दिन में कोर्ट में चालान पेश कर दिया है। केस में 40 से अधिक गवाहों को शामिल किया गया है। गवाहों व जुटाए गए सबूतों के आधार पर आरोपी युवक आसिफ मोहम्मद के खिलाफ आरोपपत्र तैयार किया गया है। चार्जशीट में बताया गया है कि वारदात स्थल पर मिले बालों के डीएनए का आरोपी के बालों से मिलान हो गया है। जबकि आरोपी के घर से बरामद उसकी बनियान पर तथा अन्य कुछ चीजों पर मृतका के खून की भी जांच में पुष्टि हुई है। अंब पुलिस ने गुरुवार को सेशंस कोर्ट ऊना के समक्ष चालान पेश किया।
950 पेज की चार्जशीट में 41 पेज का चालान है। मामले में पुलिस ने हत्या के आरोप में धारा 302, जान की हानि कर सकने वाले हथियार के इस्तेमाल के आरोप में धारा 326, अपराध की नीयत से किसी के घर में घुसने के आरोप में धारा 452, जबरदस्ती करने के प्रयास के आरोप में धारा 354, सबूत नष्ट करने के आरोप में धारा 201 और नाबालिग के साथ जोर जबरदस्ती के प्रयास के लिए पोक्सो एकट के धारा आठ के तहत आरोप लगाया गया है।
मामले में किसी स्थानीय वकील के उपलब्ध न होने के कारण आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत वकील उपलब्ध करवाया गया है। आरोपी 31 मई तक न्यायिक हिरासत में है। उल्लेखनीय है कि अंब के प्रताप नगर में बीते पांच अप्रैल को घर पर अकेली एक 15 वर्षीय छात्रा की एक युवक ने गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने दो दिन के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी छात्रा के घर पर अखबार देने आता था और कुछ दिन पूर्व उनके घर में प्लंबर के तौर पर भी काम कर चुका था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने भी दो बार अंब में जाकर घटना स्थल का जायजा लिया और पुलिस एसआईटी का गठन किया। आरएफएसएल की टीम ने भी दो बार वारदात स्थल और आरोपी के घर से वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्र किए। यह मामला काफी सुर्खियों में रहा। जिले भर में आरोपी को फांसी की सजा और मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग पर धरना-प्रदर्शन हुए। उधर, पुलिस अधीक्षक अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि मामले में नियमानुसार कार्रवाई के बाद चालान पेश किया गया है।