हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि पात्र विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ा जाना जरूरी होगा। किसी भी योजना के तहत धनराशि नकद नहीं दी जाएगी।
हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दी जाने वाले छात्रवृत्तियों और अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड नंबर होना जरूरी कर दिया गया है। शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा की ओर से इस संबंध में राजपत्र में योजना वार अधिसूचनाएं जारी की गई हैं। अधिसूचनाओं में स्पष्ट किया गया है कि पात्र विद्यार्थियों तक लाभ पहुंचाने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए आधार नंबर से बैंक खातों को जोड़ा जाना जरूरी होगा। किसी भी योजना के तहत धनराशि नकद नहीं दी जाएगी।
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अगर किसी विद्यार्थी ने आधार नंबर के लिए पंजीकरण नहीं करवाया है तो स्कूल प्रशासन की ओर से उसका पंजीकरण करवाने में मदद की जाएगी। महार्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, डॉ. अंबेदकर छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना सहित मुख्यमंत्री ज्ञानदीप योजना, इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड नंबर को जरूरी किया गया है। ब