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शिमला: हिमाचल में पांच फीसदी कर्मचारियों को नहीं मिला नया वेतनमान, जानें वजह

Wed, 04 May 2022 10:31 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

पंजाब में नया वेतनमान लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में उन सभी नियमित कर्मचारियों को नया वेतनमान दे दिया गया है, जो 2022 के सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियमों के तहत आते हैं। इनमें से सभी कर्मचारियों से तीन विकल्प मांगे गए थे। 
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नया वेतनमान - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में 95 फीसदी नियमित कर्मचारियों को नया वेतनमान मिल गया है, जबकि पांच फीसदी अभी भी रह गए हैं। ये न्यायिक सेवाएं अधिकारी, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के कर्मचारी हैं। इन्हें इसलिए लाभ नहीं मिल पाए हैं कि इनके अलग से नियम अधिसूचित किए जाने हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजों को नए पे स्केल पर पंजाब से भी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई हैं। ये श्रेणियां वर्ष 2022 के सिविल सेवा नियमों के तहत नहीं आती हैं। इनके लिए अलग से नियम बनाए जाने हैं।

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पंजाब में नया वेतनमान लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश में उन सभी नियमित कर्मचारियों को नया वेतनमान दे दिया गया है, जो 2022 के सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियमों के तहत आते हैं। इनमें से सभी कर्मचारियों से तीन विकल्प मांगे गए थे। इनमें से जिन कर्मचारियों ने स्वेच्छा से विकल्प नहीं दिए, उन पर सरकार ने खुद ही 2.59 का गुणक लागू किया है। उसके बाद अप्रैल महीने के वेतन में इन नियमों के तहत कवर होने वाले सभी नियमित कर्मचारियों को नया संशोधित वेतनमान दे दिया गया है।  

 ‘2022 के सिविल सेवा नियमों के तहत कवर होने वाले सभी कर्मचारियों को नया वेतनमान दे दिया गया है। न्यायिक सेवा, यूजीसी नियमों के तहत कवर होने वालों पर ये नियम लागू नहीं होते हैं तो इन्हें अलग से नियम बन जाने के बाद दिया जाएगा।’ 
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- अक्षस सूद, सचिव, वित्त, हिमाचल सरकार। 

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