हिमाचल सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल उन्हीं कैदियों को दी जाएगी, जिनका जेल के दौरान आचरण अच्छा रहा है। एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो एक्ट, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, आतंकवाद, फिरौती के लिए अपहरण, आदतन अपराधियों, पैरोल से फरार कैदियों और अन्य गंभीर अपराधों में दोषी कैदियों को इस छूट से बाहर रखा गया है। महानिदेशक कारागार अभिषेक त्रिवेदी ने बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 473, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 के तहत दिए गए अधिकारों का उपयोग करते हुए सजा में छूट का निर्णय लिया गया है।