नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी युवक।
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भरतपुर की पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 की न्यायाधीश दीपा गुर्जर ने एक नाबालिग के दुष्कर्म के आरोपी को पांच साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है। आरोपी ने नाबालिग को घर की चाबी देने के लिए घर पर बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान नाबालिग की मां उसे ढूंढती हुई आरोपी के घर पहुंची तो उसने आरोपी को नाबालिग से दुष्कर्म करते हुए पकड़ लिया। इस दौरान आरोपी ने नाबालिग की मां से भी दुष्कर्म की कोशिश की।
मामला भुसावर थाना इलाके की है। आरोपी अशोक 17 साल की नाबालिग से 27 मार्च 2020 को अशोक के परिजन कहीं बाहर गए हुए थे। वह घर की चाबी नाबालिग के घर पर दे गए थे। अशोक जब घर आया तो उसने नाबालिग से चाबी मांगी। लड़की चाबी देने के लिए अशोक के घर गई। तभी अशोक ने मौका पाकर लड़की को घर में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
लड़की जब घर नहीं आई तो लड़की की मां उसे ढूंढती हुई अशोक के घर पहुंची। घर में अशोक नाबालिग से दुष्कर्म कर रहा था। लड़की की मां ने लड़की को बचाया। तभी अशोक ने लड़की की मां से मारपीट कर दी, जिसके बाद लड़की की मां ने पुलिस बुलाकर अशोक को पुलिस के हवाले कर दिया। आज कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए आरोपी को पांच साल की सजा और पांच हजार जुर्माना लगाया है।