प्रदेश के समस्त भार वाहनों का साल 2024-25 का टैक्स वाहन स्वामी जिला परिवहन कार्यालय सिरोही में 15 मार्च तक बिना पैनाल्टी के जमा करवा सकते हैं। इसके बाद 16 मार्च से धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। इस सुविधा के लिए अवकाश के दिन भी सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे।
सिरोही जिला परिवहन अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि 15 मार्च के बाद परिवहन विभाग द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश में बकाया कर वाले भार वाहनों की धरपकड़ की कार्रवाई की जाएगी। इस असुविधा से बचने के लिए भार वाहन मालिक 15 मार्च तक आवश्यक रूप से अपने वाहन का टैक्स (कर) जमा करवा देंगे। टैक्स (कर) जमा करवाने के लिए अवकाश के दिनों में भी कार्यालय पूरे दिन खुले रहेंगे।
परिवहन विभाग द्वारा 31 मार्च, 2023 तक यानी पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया टैक्स वाले वाहनों पर ब्याज व शास्ति पर 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके साथ ही खनिज विभाग द्वारा ई-रवन्ना के तहत बने वाहनों के चालानों को परिवहन विभाग द्वारा नोट टूबी ट्रांजेक्ट किया गया था। उन पर लगे जुर्माने पर 75 प्रतिशत से लेकर 99 प्रतिशत तक की छूट दी गई है। ट्रैक्टर-ट्रॉली पर अधिकतम राशि 7500 से लेकर इससे ऊपर की समस्त राशि एमनेस्टी स्कीम में माफ की जा रही है, जिसका लाभ वाहन स्वामी 31 मार्च, 2024 तक ले सकते हैं।