राजस्थान के जयपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है। शनिवार देर रात जिला प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए। कानून-व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नौ अप्रैल की मध्यरात्रि से नौ मई की मध्यरात्रि तक जिले में धारा 144 लागू रहेगी।
आदेश के अनुसार जिले में बिना अनुमति के रैली, जुलूस, शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इससे कानून और यातायात व्यवस्था बिगड़ने का अंदेशा है। इसे देखते हुए पुलिस आयुक्त आनंद कुमार ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं।
बता दें कि करौली में हिंसा के बाद शहर में फैले तनाव के राज्य के जयपुर सहित अब तक 18 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई। सरकार और जिला प्रशासन कोशिश है कि नवरात्र और रमजान के दौरान किसी भी जिले में सांप्रदायिक सौहार्द न बिगड़े। इस कारण इस तरह के निर्णय लिए जा रहे हैं।
आदेश के अनुसार जिले में सार्वजनिक मार्गों और स्थलों पर बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के समस्त प्रकार की रैली, जुलूस, सभा, प्रदर्शन और शोभा यात्रा के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश केंद्र और राज्य सरकार द्वारा आयोजित आयोजनों पर लागू नहीं होगा। विवाह समारोह और बारात भी आदेश के बाहर है। सार्वजनिक मार्गों और स्थलों पर रैली प्रदर्शन, सभा व शोभायात्रा आदि के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।