Rajasthan News: हनुमानगढ़ जिले के नोहर में अदालत ने भाई को सगे भाई की हत्या करने का दोषी माना। कोर्ट ने हत्या के दोषी भाई को उम्रकैद की सजा के साथ 20 हजार रुपये का भी जुर्माना लगाया। अपर सेशन न्यायधीश राजेंद्र कुमार चौधरी ने यह फैसला सुनाया है।
जानकारी के अनुसार मामला नोहर के बरवाली गांव का हैं। 24 मार्च 2020 की रात जयवीर जाट ने घर में सो रहे अपने सगे भाई सुभाष जाट की कस्सी से वार कर हत्या कर दी थी। आरोपी ने हैवानियत से भाई का गला काट दिया और शव को खुर्दबुर्द घर में ही बने कुंड में डाल दिया। बता दें कि दोनों भाइयों के माता-पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। वारदात के समय दोनों भाई घर में अकेले ही थे।
25 मार्च को आरोपी जयवीर और उसका भाई सुभाष नहीं दिखा तो उसके चाचा घर पहुंचे। इस दौरान उन्हें घटना की जानकारी ली। मृतक के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी जयवीर को गिरफ्तार किया था। अब कोर्ट ने मृतक के भाई को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।