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रेप आरोपी आसाराम को जमानत से कोर्ट का इंकार

Sat, 20 Jun 2015 02:58 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, दिल्ली
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नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में सितंबर 2013 से जेल में बंद आसाराम को जमानत देने से कोर्ट ने इंकार कर दिया है। छठवीं बार कोर्ट ने आरोपी आसाराम की जमानत याचिका खारिज की है।
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जोधपुर कोर्ट के अतिरिक्त और सत्र न्यायधीश मनोज कुमार व्यास ने 73 वर्षीय आरोपी आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायधीश मनोज कुमार व्यास ने कहा कि इस तरह के अपराध में शामिल लोगों को जमानत नहीं दी जा सकती है।

शुक्रवार को सुब्रहमण्यम स्वामी ने रेप आरोपी आसाराम के वकील के तौर पर न्यायलय में जिरह करी। सुब्रहमण्यम स्वामी ने कहा कि यह पूरा मामला मनगढ़त है और आसाराम को जमानत दे देनी चाहिए।  कोर्ट ने शनिवार के लिए निर्णय सुरक्षित कर लिया था।
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जमानत याचिका का विरोध करते हुए पीड़ित पक्ष के वकील पीसी सोलंकी ने कहा कि न्यायालय को निर्णय सुनाने से पहले पीड़ित की उम्र को भी ध्यान में रखना चाहिए। इससे पहले आसाराम को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी झटका दे चुके थे।
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