फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Karauli: पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला; ब्लैकमेल कर नाबालिग से हैवानियत करने वाले को सुनाया 20 वर्ष का कारावास

Mon, 11 Mar 2024 08:30 PM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करौली

सार

आरोपी शिक्षक पर बालिका से फोन पर अश्लील हरकत करने और ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और कुल 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

करौली पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा का देह शोषण करने के आरोपी एक शिक्षक को 20 वर्ष कठोर कारावास और 80 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है। आरोपी शिक्षक पर बालिका से फोन पर अश्लील हरकत करने और ब्लैकमेल करने का भी आरोप है। आरोपी शिक्षक गोरधन निवासी थाना गढ़मोरा नादौती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान 12 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्श कराए।

विज्ञापन


विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी गोरधन पुत्र मन्नीराम मीना निवासी सलावद थाना गढ़मोरा नादौती जिला गंगापुर को पॉक्सो एक्ट में दोषी करार देते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास और कुल 80 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पॉक्सो कोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता की दादी ने नादौती के गढ़मोरा थाने में 18 मई 2023 एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में बताया कि पुत्रवधू और सभी परिवारजन फरीदाबाद गए हुए थे। घर पर पोती व उसके दादाजी अकेले थे। 16 मई को रात करीब दस बजे दादाजी किसी के घर जागरण में गए थे और पीड़िता घर पर अकेली रह गई थी।
विज्ञापन


रात करीब 2.30 बजे दादाजी जागरण से घर वापस आए तो पीड़िता घर पर नहीं मिली। आस पड़ोस में तलाश किया लेकिन नहीं मिली। 17 मई को पीड़िता सुबह 4 बजे अपने घर आई और वो बहुत घबराई हुई थी। उसने पूछताछ में बताया कि स्कूल में गोरधन मीना पढ़ाने आते हैं। उसने घटना से करीब 6 माह पूर्व कॉपी चेक की उसमें शायरियां लिखी थीं। उसने पीड़िता से कहा कि शायरियां किसके लिए लिखती है। बदनाम कर दूंगा जैसा कहूं वैसा कर। गोरधन ने फोटो खींच लिए और कहा कि कहना नहीं माना तो बदनाम कर दूंगा। 

16 मई को रात को 12 बजे गोरधन कार से अपने घर ले गया और बलात्कार किया। आरोपी को 29 जुलाई को गिरफ्तार कर लिया। 30 सितंबर को आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह और 25 दस्तावेज प्रदर्श करवाए हैं।

विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें