राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (राजस्थान रोडवेज) में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी गई है। एमडी नथमल डिडेल ने राज्य सरकार की ओर से सभी बोर्ड, निगम, कारपोरेशन, यूनिवर्सिटी और स्वायत्तशासी बॉडीज में OPS लागू करने के आदेश के बाद रोडवेज में इसे लागू कर दिया है।
OPS लागू करने का आदेश जारी कर राजस्थान रोडवेज प्रबंधन ने अपने सभी वर्तमान और रिटायर्ड कर्मचारियों को 30 जून तक विकल्प पत्र भरने का समय दिया है। रोडवेज के वर्तमान और रिटायर्ड पेंशनर्स सभी को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिलाने की तैयारी है। आदेश के तहत जिन कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा नहीं मिल रहा है, वह 30 जून तक आवेदन करके ओपीएस का विकल्प ले सकते हैं।
रिटायर्ड कर्मचारियों को इस तरह मिलेगा OPS का फायदा
हालांकि रिटायर्ड कर्मचारियों को इस योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब सीपीएफ या ईपीएफ के तहत मिले एकमुश्त पैसे को रोडवेज के कोष में 12 फीसदी ब्याज के साथ एकमुश्त जमा करवाया जाएगा। RSRTC के एमडी नथमल डिडेल की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक रिटायर्ड कर्मचारियों को ओपीएस का फायदा तभी मिलेगा जब वे विकल्प पत्र भरने के बाद रिटायरमेंट के समय मिली पेंशन फंड और ग्रेच्युटी अंतर राशि को एकमुश्त 12 फीसदी ब्याज के साथ जमा करवाएगा। ये राशि जमा करवाने पर कर्मचारी को जीपीएफ खाता आवंटित किया जाएगा और पीपीओ जारी करके पेंशन शुरू की जाएगी।
30 जून तक आवेदन नहीं करने पर नहीं मिलेगी OPS
ओल्ड पेंशन स्कूल स्कीम को लेकर जारी सरकार के निर्देशों और रोडवेज़ एमडी के आदेशों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 30 जून तक आवेदन नहीं करता है, तो यह समझा जाएगा कि वह पुरानी पेंशन स्कीम नहीं लेना चाहता। ऐसे में उसे 30 जून के बाद दोबारा विकल्प पत्र भरने का समय नहीं दिया जाएगा। पेंशन का निर्धारण कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय प्रचलित प्रावधान के अनुसार ही किया जाएगा। माना जा रहा है कि राजस्थान रोडवेज के हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। चुनावी साल में कर्मचारी इसे बड़ी सौगात मान रहे हैं।