राजस्थान उच्च न्यायालय खंडपीठ जयपुर ने आरएएस मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के लिए लगाए गए सभी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। आयोग की ओर से मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता तथा कुंजी वैधता अनुभाग के अधिकारियों ने माननीय न्यायालय में उपस्थित रहते हुए तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा था।
आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेखित किया है कि अपील करने वाले 569 अभ्यर्थियों में से 476 अभ्यर्थियों ने आयोग द्वारा उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए दिए गए अवसर पर आपत्ति दर्ज नहीं कराई। ऐसे याचिकाकर्ताओं को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित करने से पूरी परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रारंभिक परीक्षा के 150 प्रश्नों में से 90 प्रश्नों को आधार बनाकर दायर की गई सभी अपीलों में दायर स्टे प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय की खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। इससे पूर्व माह मार्च 2024 में एकलपीठ के 569 अभ्यर्थियों ने लगाई गई 34 रिटों को खारिज किया था।
ये है मामला
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के 907 पदों पर भर्ती के लिए 28 जून 2023 को विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती में कुल पदों की संख्या 972 है। आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन एक अक्टूबर 2023 को किया था। इसमें 4 लाख 58 हजार अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। परीक्षा उपरांत आयोग ने मॉडल उत्तरकुंजी जारी कर प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी। निर्धारित अवधि के दौरान आयोग को कुल 2200 अभ्यर्थियों की आपत्तियां प्राप्त हुईं। आपत्तियों का परीक्षण विषय विशेषज्ञों से करवाने के उपरांत प्राप्त सलाह अनुसार 5 प्रश्न विलोपित तथा 3 प्रश्नों के उत्तर परिवर्तित किए गए।
19 अक्टूबर 2023 को आयोग ने आरएएस प्री-परीक्षा-2023 का परिणाम जारी किया। इसमें कुल 19 हजार 400 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए। अब 20 और 21 जुलाई को आयोग पांच जिला मुख्यालयों पर 71 परीक्षा केंद्रों पर आरएएस मुख्य परीक्षा-2023 का आयोजन किया जाएगा।