फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rajasthan: विधायक मलिंगा से हाईकोर्ट ने पूछा क्यों न जमानत रद्द करें?  जेईएन और एईएन से मारपीट का मामला

Tue, 24 May 2022 11:11 PM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर

सार

जमानत पर होने के बाद 19 मई को विधायक मलिंगा ने शक्ति प्रदर्शन भी किया था। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा, जनता की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे।
विज्ञापन
बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा - फोटो : Amar Ujala Digital
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

कांग्रेस विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। धौलपुर के बाड़ी में जेईएन और एईएन से मारपीट के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने मलिंगा को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने पूछा कि क्यों न जमानत रद्द कर दी जाए। बता दें कि 17 मई को ही मलिंगा की जमानत के आदेश जारी किए गए थे।

विज्ञापन


दरअसल, हाईकोर्ट में एईएन हर्षदापति की ओर से एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया कि हाइकोर्ट ने बीती 17 मई को विधायक गिर्राज मलिंगा को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए थे। इसके अगले ही दिन वह कोरोना मुक्त हो गया। 19 मई को विधायक ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में कहा, जनता की तरफ आंख उठाई तो आंख निकाल लेंगे। आरोपी विधायक ऐसे भाषण देकर पीड़ित को डराना चाहते हैं। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए होईकोर्ट ने मलिंगा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
 
क्या है मामला
बाड़ी बिजली कार्यालय में घुसकर लोगों ने एईएन और जेईएन से मारपीट की थी। इस हमले में एईएन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित एईएन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने बताया कि कार्यालय में मीटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक गिर्राज मलिंगा और करीब आधा दर्जन लोग आए और उसके साथ मारपीट की।

विज्ञापन
विज्ञापन
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें