शाहपुरा जिला क्षेत्र में जन समस्याओं को लेकर बार-बार टाॅवर पर चढ़ने वालों के खिलाफ अब पुलिस थाने में मामला पंजीबद्व होगा। साथ ही राजकार्य में बाधा और राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में पुलिस कार्रवाई कर सकेगी।
शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने इससे होने वाली परेशानियों को खत्म करने के लिए सख्ती दिखाई है। जिला कलेक्टर शेखावत ने एक आदेश जारी कर कहा है कि किसी भी टाॅवर पर चढ़ने वाले के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। टाॅवर पर चढ़ने वालों के खिलाफ राजकार्य में बाधा व राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज होने के साथ ही उपखंड अधिकारियों को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। जिला कलेक्टर ने गत सप्ताह जहाजपुर में टाॅवर पर चढ़ने की दो कार्रवाई होने से यह आदेश जारी किये हैं। कलेक्टर के आदेश के अनुसार, शाहपुरा जिला क्षेत्र में विभिन्न कम्पनियों के टेलीकॉम टॉवर, पानी की टंकी या विद्युत वितरण निगम के टॉवर पर अवांछित मांगों को लेकर चढ़ जाने की प्रवृत्ति पर रोकथाम के लिए उनके खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।
शाहपुरा जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी उपखंड अधिकारियों को राजकार्य में बाधा पहुंचाने व राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला दर्ज करा जिला कलेक्टर को प्रति देने को कहा है। जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने बुधवार को आदेश जारी कर बताया कि कुछ व्यक्ति अपनी अवांछित मांगों को लेकर विभिन्न कम्पनियों के टेलीकॉम टॉवर, जलदाय विभाग की योजना के तहत उच्च जलाशय हेतु पानी की टंकी इत्यादि पर चढ़ जाते हैं। ऐसे प्रकरणों में सम्बन्धित कम्पनी द्वारा उन व्यक्तियों के विरूद्ध किसी भी तरह की कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है।
इस सम्बन्ध में जिला कलेक्टर शेखावत ने शाहपुरा जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट को आदेशित किया है कि इस तरह के प्रकरणों को दृष्टिगत रखते हुए अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्थित विभिन्न कम्पनियों के टेलीकॉम टॉवर, जलदाय विभाग की योजना के तहत उच्च जलाशय हेतु पानी की टंकी इत्यादि कि पूर्णतया निगरानी/सुरक्षा रखने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारी /कर्मचारी व टॉवर संचालक कम्पनी को पाबन्द करें। जिला कलेक्टर शेखावत बताया कि ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध राजकीय सम्पति को नुकसान पंहुचाने, राजकीय कार्य में बाधा या अन्य एक्ट के प्रावधानों के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए प्रति जिला कलेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी। ऐसे प्रकरणों में किसी भी प्रकार की लापरवाही/कोताही बरतने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी व टॉवर संचालक कम्पनी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।