राजस्थान के डूंगरपुर जिले की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी पाए गए युवको को 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही 1 लाख 26 हजार रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाकर दंडित किया है।
विशिष्ठ लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि एक नाबालिग पीड़िता ने 17 फरवरी 2022 को निठाउवा थाना में दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था। अपनी शिकायत में उसने बताया था कि वह 15 फरवरी 2022 को एक शादी समारोह में गई हुई थी।
रात करीब साढ़े 11 बजे वह शादी समारोह से घर लौट रही थी। इस दौरान पाल निठाउवा फला लेपणिया के रहने वाले प्रमोद उर्फ पप्पू पुत्र रामलाल बरगोट मीणा (20) ने उसे पकड़ लिया। आरोपी प्रमोद उसे जबरन उठाकर अपने घर ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
मामले की जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। बीते शुक्रवार को पोक्सो कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी प्रमोद को नाबालिग से दुष्कर्म करने का दोषी पाया। जिसके बाद कोर्ट ने उसे 20 साल के कारावास की सजा सुनाई और 1 लाख 26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।