संवाद न्यूज एजेंसी
मोहाली। नियमों और प्रावधानों का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने दो दिन में शहर की छह इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। मंगलवार को भी तीन इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद्द हुए हैं, इनमें प्रीमियम कंसल्टेंट फर्म, जेपी एजुकेशन व इमिग्रेशन फर्म व बांसल इमिग्रेशन व ट्रेवल कंसल्टेंट फर्म शामिल हैं। इन कंपनियों के लाइसेंस मासिक रिपोर्ट जमा ना करने और कंपनी द्वारा लाइसेंस के प्रावधानों का पालन न करने के कारण रद्द किए गए हैं। बता दें कि सोमवार को भी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी) विराज श्यामकरन तिड़के ने पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत कार्रवाई करते हुए मोहाली की तीन इमिग्रेशन कंपनियों ग्लोबल कंसल्टेंट फर्म, जियानम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फर्म व इम्प्रीयर माइग्रेशन सर्विसेज फर्म के लाइसेंस रद्द किए थे।
पहले मामले में प्रीमियम कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस रद्द किया गया है। एडीसी ने बताया कि कंपनी का दफ्तर फेज-8ए में चल रहा था। फर्म का लाइसेंस जगदीप सिंह संधू और नवनीत ढिल्लों निवासी सेक्टर-111 को कंसल्टेंसी के काम के लिए वर्ष 2018 में जारी किया था। इस लाइसेंस की अवधि 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गई।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार इस पते पर कोई कार्यालय नहीं है और इस नाम का कोई आवेदक नहीं है। कार्यालय बंद है।
दूसरे मामले में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीसी)विराज श्यामकरन तिड़के ने पंजाब ट्रेवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1)(ई) के तहत कार्रवाई करते हुए जेपी एजुकेशन व इमिग्रेशन कंपनी का लाइसेंस रद्द किया है। एडीसी ने बताया कि कंपनी का दफ्तर फेज-5 मोहाली में चल रहा था। फर्म का लाइसेंस ज्योति निवासी गांव ढबवाला कलां फिरोजपुर (हाल निवासी सेक्टर-59 मोहाली) को वर्ष 2019 में कंसल्टेंसी के कार्य के लिए जारी किया था। इस लाइसेंस की समय अवधि वर्ष 2024 को खत्म हो चुकी है। उक्त फर्म ने अपने दफ्तर का पता फेज-5 मोहाली में तबदील करने के लिए अप्लाई किया था। पुलिस विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यह दफ्तर 2020 में तबदील हुआ था, लेकिन सब-डिवीजन मोहाली और तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार कार्यालय बंद होने, मासिक रिपोर्ट जमा ना करने, लाइसेंस का नवीनीकरण ना करने, लाइसेंस की शर्तों का पालन ना करने और नोटिस का स्पष्टीकरण ना देने के चलते फर्म ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।
तीसरे मामले में एडीसी ने बांसल इमिग्रेशन व ट्रैवल कंसल्टेंट्स फर्म का लाइसेंस रद्द किया है। यह फर्म फेज-9 में चल रही थी। फर्म का लाइसेंस लविश बांसल को वर्ष 2020 में जारी किया गया था। इस लाइसेंस की समय अवधि 2025 तक हैं। एडीसी ने बताया कि उपमंडल मजिस्ट्रेट मोहाली की रिपोर्ट अनुसार दफ्तर बंद होने के कारण तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट अनुसार फर्म का एड्रेस फेज-9 सही नहीं है और रिहायश एड्रेस भी बंद पाया गया है।