मोहाली। राज्य सरकार द्वारा तय नियमों का पालन न करने पर जिला प्रशासन ने फेज-3बी2 स्थित फ्लाई रूटस कंसल्टेंट कंपनी का लाइसेंस तीस दिनों के लिए मुअत्तल किया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल के आदेशों पर पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 के अधीन कार्रवाई की गई है।
जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन ने उक्त कंपनी को कंसल्टेंसी का कुछ समय पहले लाइसेंस जारी किया था जिसकी समय अवधि 26 अगस्त 2023 तक थी। प्रशासन ने कंपनी के पते पर पत्र भेजकर ग्राहकों की जानकारी व उनसे वसूली गई फीस संबंधी रिकॉर्ड मांगा था। तय समय में कंपनी ने प्रशासन को जानकारी मुहैया नहीं करवाई तो पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुुलेशन एक्ट-2012 के अधीन नोटिस जारी किया गया। इसके बाद इस दिशा में कार्रवाई की गई। याद रहे कि इससे पहले भी जिला प्रशासन पांच से अधिक कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल कर चुका है। इसमें खरड़ और मोहाली की कंपनियां शामिल थीं।