स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 104 पर कीजिए शिकायत
मिठाई रखने वाले कंटेनर पर हो उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट
माई सिटी रिपोर्टर
मोहाली। आपकी मिठाई में जरा भी मिलावट मिली तो कार्रवाई तय है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने मिठाई निर्माताओं, हलवाइयों, किराना दुकानदारों, सब्जी और फल विक्रेताओं, डेयरी मालिकों, दूध विक्रेताओं और अन्य खाद्य व्यवसाय संचालकों (एफबीओ) को निर्देश दिया है कि सभी शुद्ध, मिलावट रहित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बेचें। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि जरा भी गड़बड़ी हुई तो कार्रवाई तय है। लोग किसी भी जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं।
कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉ. रेनू सिंह ने कहा कि गैर-पैकेज्ड/ढीली मिठाइयों के मामले में, बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाले कंटेनर/ट्रे पर उत्पाद की बेस्ट बिफोर डेट प्रदर्शित होनी चाहिए। जिसको एक अक्तूबर 2020 से अनिवार्य कर दिया गया था।
कोई भी दुकानदार मिलावटी मिठाई व अन्य खाद्य सामग्री बनाते या बेचते पकड़ा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा मानक एवं विनियमन अधिनियम के तहत प्रत्येक दुकानदार को शुद्ध, मिलावट रहित एवं पौष्टिक उत्पाद बेचना अनिवार्य है।
उन्होंने लोगों से सतर्क और संवेदनशील रहने और खाद्य सामग्री खरीदते समय गुणवत्ता से समझौता न करने की भी अपील की। डॉ. रेनू सिंह ने कहा कि फेस्टिवल सीजन के दौरान जिले के सभी क्षेत्रों में निरीक्षण तेज करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को पहले ही दिए जा चुके हैं। इसका निरीक्षण जोरों पर है।
वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने दुकानदारों से यह भी कहा कि यदि स्वास्थ्य विभाग या खाद्य सुरक्षा विंग के किसी भी अधिकारी के नाम पर किसी भी प्रकार की रिश्वत या पैसे की मांग की जाती है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को शिकायत करें ताकि ऐसे बुरे तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके।