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हेरोइन तस्कर नाइजीरियन महिला को दस साल की कैद, एक लाख जुर्माना

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मोहाली। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की ओर से करीब तीन साल पहले एक किलोग्राम हेरोइन के साथ पकड़ी गई नाइजीरियन महिला तस्कर चीका ओजेमा को जिला अदालत ने दोषी ठहराते हुए दस साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में महिला को एक साल जेल में और बिताना पड़ेगा।
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जानकारी के मुताबिक, साल 2018 में एसटीएफ की टीम ने फेज-नौ नेचर पार्क के पास से इस महिला को एक किलोग्राम हेरोइन समेत दबोचा था। एसटीएफ को सूचना थी कि उक्त महिला हेरोइन की सप्लाई करने के लिए जिले में आ रही है। इसके बाद एसटीएफ की टीम ने पूरी रणनीति बनाकर आरोपी महिला को काबू किया था। जब इसे पकड़ा गया तो उसके पास से हेरोइन बरामद हुई। महिला से एसटीएफ की टीम ने इस संबंध में सवाल जवाब किए, लेकिन वह भी कोई भी उचित जवाब नहीं दे पाई। इसके बाद एसटीएफ ने महिला को गिरफ्तार कर लिया।
बिजनेस वीजा पर आई और बन गई नशा तस्कर
जांच के बाद पता चला कि महिला तीन साल पहले बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। उसने त्रिपुरा, नोएडा व दिल्ली में रेडीमेड कपड़े बेचने का काम भी किया। आखिर में वह पैसे के लालच में आकर नशा बेचने के काम में लग गई। वहीं, महिला से भारत में रहने संबंधी कोई वीजा नहीं मिला। साथ ही न ही पासपोर्ट बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया था।
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