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शिवालिक की पहाड़ियों में हुए निर्माण का गमाडा करवा रहा सर्वे

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नयागांव। गांव टांडी से मसोल तक जाने वाली रोड पर शिवालिक की पहाड़ियों में वीवीआईपी फार्म हाउस बेचने का मामला सामने आया था। इस पर वन विभाग की सिफारिश पर दो व्यक्तियों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज हुआ था। वन विभाग ने मामले की शिकायत गमाडा एवं खनन विभाग को भी की गई थी। इसके बाद दोनों विभाग हरकत में आ गए हैं। गमाडा जल्द इलाके में अवैध निर्माण को लेकर सर्वे कराया जा रहा है।
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10 मई को नयागांव पुलिस थाने में डब्लूडब्लूआईसीएस के मालिक रिटायर्ड कर्नल बीएस संधू एवं तरसेम सिंह के खिलाफ पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 की धारा 4 एवं 5 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि इन व्यक्तियों ने वन विभाग की करीब 30 हेक्टेयर जमीन पर एक -एक एकड़ के 45 फार्म हाउस बेचे जा रहे हैं। इनमें से कुछ बिक चुके थे और कुछ बाकी हैं। वन विभाग ने एक पत्र 6 मई को गमाडा को लिखा था। इसमें उन्होंने बताया था कि गांव करोरा से गांव टांडा तक सड़क के दोनों किनारे डिफेंस एंड सर्विस पर्सनल वेलफेयर हाउसिंग सोसायटी, फेयर वुड्स, फेयर व्यूज, एवं फेयर हेव, ईको सेंचुरी इनोवेटिव फार्म हाउसेस जैसे कई हाउसिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिन पर कार्रवाई की जाए लेकिन गमाडा ने इस मामले में कोई भी उचित कार्रवाई नहीं की गई।
कैपिटल पेरिफेरी में अवैध गतिविधियां रोकना गमाडा की जिम्मेदारी
भू-माफियाओं के द्वारा विज्ञापन में जो जगह दर्शाई जा रही है, वह पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट 1900 की धारा-4 एवं 5 के तहत बंद है। दूसरे प्रोजेक्ट वन विभाग की डी-लिस्ट जमीन पर चल रहे हैं। यह जमीन कैपिटल पेरिफेरी एक्ट के तहत आती है जहां पर अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी गमाडा की है। अगर आपके विभाग की तरफ से यहां पर अवैध निर्माण को मंजूरी नहीं दी गई है तो इन पर कार्रवाई की जानी चाहिए।
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क्या कहते हैं अधिकारी
विभाग इलाके में सर्वे कर रहा है। सर्वे की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को दी जाएगी। उसके बाद अधिकारियों के द्वारा जो भी आदेश होगा, उसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा। -अक्षय गोयल, जूनियर इंजीनियर गमाडा
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