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माइनिंग में जुटे वाहनों खिलाफ सख्त हुआ ट्रांसपोर्ट विभाग

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माइनिंग में शामिल वाहनों के खिलाफ सख्त हुआ ट्रांसपोर्ट विभाग
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- हफ्ते में 22 टिप्पर व 24 ट्रैक्टर ट्रालियां ली कब्जे में
- पांच लाख पचास हजार रुपए जुर्माना वसूला

अमर उजाला ब्यूरो
डेराबस्सी। क्षेत्र में बिना टैक्स भरे कमर्शियल यूज या खनन में प्रयोग होने वाले वाहनों खिलाफ ट्रांसपोर्ट विभाग सख्त हो गया है। डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत कौर सपरा के दिशानिर्देशों के अनुसार ट्रांसपोर्ट विभाग ने बीते एक हफ्ते में रेत बजरी की ढुलाई में लगे टिप्परों व ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ विशेष मुहिम शुरू कर दी है। इस दौरान विभाग ने अब तक 22 टिप्पर व 24 ट्रैक्टर-ट्रालियों को जब्त करते लाखों रुपये का जुर्माना किया गया है। आरटीए अधिकारी सुखविंदर कुमार ने बताया कि बिना टैक्स भरे 22 टिप्परों को जब्त किया गया है जिन पर विभाग ने एक लाख 76 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा 24 ट्रैक्टर-ट्रालियों जो कि कमर्शियल तौर पर रेत -बजरी की ढुलाई में लगी हुई थी को भी जब्त किया गया है। इन ट्रैक्टर-ट्रालियों के मालिकों पर दो लाख 15 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। इनमें से सात ट्रैक्टर ट्रालियां रविवार को कब्जे में ली गई है।
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आरटीए अधिकारी ने बताया कि इन सभी टिप्पर और ट्रैक्टरों-ट्रालियों को मुबारिकपुर पुलिस चौंकी व डेराबस्सी पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखा गया है। आरटीए ने बताया कि जिले में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों व अन्य वाहन जो कि टैक्स नहीं भरते उनसे भी जुर्माना वसूला गया है। इस तरह का उल्लंघन करने वाले सभी वाहनों को पांच लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
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