मोहाली। अब हेल्थ सप्लीमेंट व इससे जुड़ी दवाइयाें वाले उद्योगों या कंपनियों को केंद्र सरकार से लाइसेंस लेना होगा। केंद्र सरकार ने लाइसेंस जारी करने के नियमों में बदलाव किया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंधी एक पत्र जिला सेहत विभाग को पत्र भेजा गया है। जिला सेहत अधिकारी डॉ. सुभाष कुमार ने इसकी पुष्टि की है।
उन्होंने बताया कि पत्र मिलने के बाद इस दिशा में काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने कंपनियों को भी पहल के आधार पर यह काम पूरा करने की हिदायत दी है। जिला सेहत विभाग को लिखे पत्र में कहा गया है कि जिले की संबंधित सारी कंपनियों या उद्योगों को पंजाब सरकार से मिले। लाइसेंस के डाटा को अब केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल में तब्दील करना होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा व मापदंड अथॉरिटी के नियमों के मुताबिक ऐसी कंपनियों को अब तक राज्य सरकार की ओर से लाइसेंस दिए जाते थे। नए नियमों के तहत अब केंद्र सरकार के संस्थान फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया
से लाइसेंस लेना होगा।
उद्योग लाइसेंस ट्रांसफर करवाएं
जिला सेहत अधिकारी ने बताया कि अब तक दो मीट्रिक टन उत्पादन करने वाले उद्योग को पंजाब सरकार व इससे अधिक उत्पादन करने वाले को केंद्र सरकार की ओर से लाइसेंस जारी किया जाता था। अब हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाले सारे उद्योगों को केंद्र सरकार ही लाइसेंस जारी करेगी। ऐसे उद्योग पहल के आधार पर अपना लाइसेंस ट्रांसफर करवा लें। इस संबंधी कंपनियां केंद्र के फूड सप्लाई विभाग की वेबसाइट www.foscos.fssai.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं।