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जेल में आने वालों से नहीं मिलने दे रहा प्रशासन : मजीठिया

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मोहाली। न्यायिक हिरासत के दौरान मुझसे मिलने आने वालों से प्रशासन नियमानुसार मिलने नहीं दे रहा। यह बात पूर्व अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने बुधवार को जिला अदालत में रूटीन पेशी के दौरान एक अर्जी लगाकर बताई। अदालत ने मजीठिया की अर्जी पर जेल सुपरिंटेंडेंट को नोटिस भेजकर जवाब दायर करने के लिए कहा है और मामले की सुनवाई 31 मई रखी गई है। वहीं 18 मई को न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद मजीठिया वर्चुअल तरीके से अदालत में पेश हुए। उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है।
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जानकारी के मुताबिक पूर्व अकाली विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया पर करोड़ों रुपये की ड्रग तस्करी के आरोप में पिछले साल दिसंबर में मोहाली साइबर सेल में केस दर्ज हुआ था। इसके बाद मजीठिया ने अदालत से अग्रिम जमानत की मांग करते हुए बताया कि उनके खिलाफ दर्ज हुआ केस राजनीति से प्रेरित है परन्तु मजीठिया की दलीलों पर ध्यान न देकर केस की गंभीरता को देखते हुए पहले जिला अदालत और फिर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां से मजीठिया की गिरफ्तारी पर विधानसभा चुनाव लड़ने तक रोक लगाई और इसके बाद अदालत में आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए। 23 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की मोहलत खत्म होने के बाद मजीठिया ने जेल पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद से मजीठिया पटियाला जेल में हैं।
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