अतिरिक्त जिला और सेशन जज करनैल सिंह की अदालत ने इरादा कत्ल के मामले में गांव मचाकी मल्ल सिंह के पूर्व सरपंच व शिअद नेता प्रीतम सिंह समेत 8 लोगों को दोषी करार देते हुए 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर 7-7 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार इस मामले में पीड़ित किसान जसविंदर सिंह ने जुलाई 2008 में अदालत के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार घटना वाले दिन जब जसविंदर सिंह अपने खेतों में पानी लगाने गया तो शिअद नेता प्रीतम सिंह व उसके 9 साथियों ने उस पर धावा बोल दिया।
हत्या करने की मंशा से उस पर फायर भी किए गए और बाद में उसके खेतों में नरमे की खड़ी फसल को भी बर्बाद कर दिया। शिकायत के अनुसार इस केस में शिअद नेता के शामिल होने की वजह से पुलिस ने आरोपियों पर कोई मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस के कार्रवाई न करने पर जसविंदर सिंह ने अदालत में इन आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 427, 447, 506, 148, 149 और आर्म्स एक्ट के तहत वाद दायर किया।
बुधवार को वाद की सुनवाई पूरी करते हुए जिला अदालत ने प्रीतम सिंह समेत 8 लोगों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। इस केस में शामिल दो अन्य आरोपियों में से एक की मौत हो चुकी है जबकि एक आरोपी भगोड़ा चल रहा है।