lakhimpur kheri case
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सीओ संजय नाथ तिवारी ने अदालत में धारा तब्दीली की अर्जी देते हुए बताया विवेचना में सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आई है, लिहाजा 376 आईपीसी के साथ ही 376 डी की धारा लगाई जा रही है। वहीं हत्या के लिए अपहरण करने की धारा 364 आईपीसी भी आरोपियों के खिलाफ लगाई गई है। अदालत से परिवर्तित धाराओं में भी कस्टडी वारंट बनाने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ (पुलिस कस्टडी रिमांड) करने की भी अनुमति मांगी है। इस पर एडीजे मोहन कुमार ने मंगलवार को आरोपियों को जिला जेल से तलब करने का आदेश दिया है।