फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

यहां जानिए, मॉडल शॉप से वर्ष 2017-18 में यूपी सरकार को कितना फायदा मिलेगा

Thu, 18 Jan 2018 04:28 PM IST
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
विज्ञापन
1 of 4
डेमो पिक
यूपी में मॉडल शॉप के अंदर बैठकर शराब पीने में कोई भी नियम-कानून आड़े नहीं आएगा। इसके लिए संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 24(क) में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
 
Trending Videos
विज्ञापन

2 of 4
डेमो पिक
आबकारी विभाग प्रदेश में वाणिज्य कर विभाग के बाद राजस्व अर्जित का दूसरा सबसे बड़ा विभाग है। उत्तर प्रदेश आबकारी (विदेशी मदिरा की मॉडल शॉप के लिए अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली-2003 के तहत मॉडल शॉप के परिसर में विदेशी शराब के उपभोग की व्यवस्था है।
 
विज्ञापन

3 of 4
डेमो पिक
राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में स्थापित 385 मॉडल शॉप्स में दारू पीने के खिलाफ कुछ लोग हाईकोर्ट गए थे, जहां से फैसला सरकार के खिलाफ हुआ। हाईकोर्ट ने इसे संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 24(क) के प्रतिकूल पाया। इस फैसले के खिलाफ पिछली सरकार सुप्रीम कोर्ट गई।
 
विज्ञापन

4 of 4
डेमो पिक
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में अधिनियम में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का निर्णय लिया गया। इससे लोग मॉडल शॉप के अंदर शराब का सेवन कर सकेंगे। इससे प्रदेश को वर्ष 2017-18 में करीब 1300 करोड़ रुपये की राजस्व की प्राप्ति अनुमानित है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें