यूपीः समाचार पत्र वितरकों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा इन योजनाओं का लाभ
Wed, 08 Aug 2018 05:32 PM IST
अमित अवस्थी, अमर उजाला, कानपुर
सार
- असंगठित कामगारों के लिए गठित हुआ बोर्ड
- अधिसूचना जारी, श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित 30 सदस्यीय बोर्ड कराएगा पंजीयन
- कामगारों में समाचार पत्र वितरक भी शामिल, नई योजनाओं से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
यूपी के समाचार पत्र वितरकों समेत असंगठित कामगारों के लिए अमर उजाला की मुहिम को मंजिल मिल गई है। इनके लिए राज्य सरकार ने बोर्ड का गठन कर दिया है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित 30 सदस्यीय बोर्ड अब इन कामगारों का पंजीयन कराएगा। साथ ही उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं तैयार करेगा। इससे समाचार पत्र वितरकों को भी सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
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अधिसूचना जारी, श्रम मंत्री की अध्यक्षता में गठित 30 सदस्यीय बोर्ड कराएगा पंजीयन
दरअसल, प्रदेश सरकार ने असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए अन-आर्गेनाइज्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट को प्रभावी कर दिया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा नियमावली-2016 तैयार की है। अब इसे लागू करने के लिए बोर्ड का गठन किया गया है। सूबे के श्रम मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव श्रम एवं रोजगार सचिव होंगे। इसके अतिरिक्त 28 सदस्य बनाए गए हैं।
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कामगारों में समाचार पत्र वितरक भी शामिल, नई योजनाओं से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
सदस्यों में व्यापारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया है। बोर्ड में कानपुर के व्यापारी नरेंद्र कुमार तिवारी और धर्म प्रकाश गुप्ता को भी जगह मिली है। श्रम अनुभाग के प्रधान सचिव सुरेश चंद्रा ने छह अगस्त को बोर्ड गठन की अधिसूचना जारी की। जानकारी के अनुसार जल्द ही बोर्ड की पहली बैठक बुलाई जाएगी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। बैठक में असंगठित कामगारों के पंजीयन, उनके लिए योजनाएं बनाने आदि की कार्ययोजना तैयार होगी।
कामगारों के लिए अमर उजाला की मुहिम को मंजिल मिल गई
दो योजनाओं के लिए बजट भी जारी
सूत्रों ने बताया कि एक्ट के प्रावधान के अनुसार पंजीकृत कामगारों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बीमा योजना के लिए प्रदेश सरकार ने 12.52 करोड़ और अटल पेंशन के लिए 1.25 करोड़ रुपये का बजट भी जारी कर दिया है।