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बांदा कोतवाली पुलिस ने भोला तिवारी पुत्र मुद्रिका तिवारी और उसकी मालती तिवारी (निवासी सागर कोरवां, छत्तीसगढ़) सहित संन्यासी मालती देवी शुक्ला, ममता द्विवेदी पत्नी निरंजन द्विवेदी और निरंजन द्विवेदी पुत्र इंद्रपाल द्विवेदी (करतल, बांदा) और घनश्याम तिवारी व उसके भाई अनिल तिवारी सहित पूरा परिवार तथा मनीष पुत्र अज्ञात (निवासीगण कैलाशपुरी, बांदा) के विरुद्ध धारा 365 (अनुचित रूप से कैद करने के आशय से अपहरण), धारा 370 (मानव तस्करी, गुलाम के रूप में खरीदना या बेचना), धारा 496 (विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना और निरुद्ध रखना) तथा धारा 376 (बलात्कार) की रिपोर्ट दर्ज की है।
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