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खुली अदालत में सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट की कोविड 19 कमेटी ने पहले ही कड़ी गाइड लाइन जारी की है। लिहाजा उन्हीं वकीलों को भीतर जाने की अनुमति दी गई, जिनका कोई केस लगा था। सभी के लिए ई पास जरूरी था।
मुंशियों को भीतर जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए वकीलों को अपने मुकदमे की फाइलें खुद ही अदालत तक ले जानी पड़ी। सिर्फ सरकारी वकीलों और 65 से कम उम्र के वरिष्ठ अधिवक्ताओं को ही बिना ई पास के भीतर जाने की अनुमति थी। उनकी सूची पहले से गेट पर थी। नाम बताने पर भीतर जाने दिया जा रहा था।