मथुरा रेलवे स्टेशन से बच्चा चोरी के मामले में लगभग दो लाख रुपये में भाजपा पार्षद से बच्चे का सौदा कराने वाली एएनएम पूनम और उसके पति की जमानत अर्जी को भी अदालत ने नकार दिया। अदालत में अभियोजन ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तमाम ऐसे तथ्य रखे जिसके बाद अदालत ने जमानत खारिज करने का निर्णय दिया। अब इस केस में अदालत में दिए गए प्रार्थनापत्रों में से चिकित्सक दंपती की जमानत पर सुनवाई होनी है।
12 सितंबर को दिया गया था अदालत में प्रार्थनापत्र
बच्चा खरीदने वाली फिरोजाबाद से भाजपा की पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल की जमानत अर्जी को फास्ट ट्रैक कोर्ट-2 नीरू शर्मा ने खारिज करने के बाद बच्चे का सौदा कराने वाली हाथरस निवासी एएनएम पूनम तथा उसके पति मंजीत की जमानत अर्जी को भी अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया। आरोपियों द्वारा 12 सितंबर को अदालत में प्रार्थनापत्र दिया गया था। जिसकी सुनवाई की गई।