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Marriage: शादी करने के लिए सरकार दे रही है 51 हजार रुपये, जानिए क्या है स्कीम की पात्रता

Mon, 26 Aug 2024 09:38 AM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana - फोटो : istock
बिटिया के जन्म लेने के बाद उसकी शादी के लिए माता-पिता पैसों की बचत करने लगते हैं। बिटिया की शादी के समय उसके गहने और जवाहरात खरीदने से लेकर बारातियों के खाने पीने का इंतजाम करने में काफी ज्यादा पैसों का खर्चा होता है। इस कारण कई बार लोगों को लोन तक का सहारा बेटी की शादी करने के लिए लेना पड़ता है। इसी समस्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक बेहद ही शानदार योजना का संचालन कर रही है। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी करने के लिए 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको स्कीम से जुड़ी पात्रता की शर्तों के बारे में पता होना चाहिए। इसी कड़ी में आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -
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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana - फोटो : Istock
सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत शादी करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता उन्हीं परिवारों को देती है, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। 

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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana - फोटो : Istock
अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं, तो पात्र परिवार की सालाना आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति या ओबीसी परिवार से हैं तो योजना का लाभ लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र दिखाना होगा। 

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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana - फोटो : Istock
स्कीम का लाभ लेने के लिए दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 साल और दूल्हे की उम्र कम से कम 21 साल होनी जरूरी है। अगर आप पात्रता की इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

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UP Mukhyamantri Samuhik Vivah Yojana - फोटो : Istock
अगर आप मध्य प्रदेश के स्थाई निवासी हैं तो वहां पर भी जरूरतमंद निराश्रितों की शादी कराने के लिए सरकार एक शानदार योजना चला रही है। इस स्कीम का नाम मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना है। 

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