देश में करोड़ों लोग आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। इन लोगों को जीवन में गुजर बसर करने में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन गरीब लोगों के लिए भारत सरकार के साथ कई राज्य सरकारें भी विभिन्न योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको भारत सरकार की एक बेहद ही शानदार स्कीम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस योजना का नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना है। इस स्कीम का उद्देश्य गरीब लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। स्कीम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, विधुरों और विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को मासिक आधार पर पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस स्कीम के बारे में विस्तार से -
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Indira Gandhi Pension Scheme
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अगर आप इस स्कीम के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाना चाहते हैं। ऐसे में आपकी आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं विधवा पेंशन का लाभ लेने के लिए विधवा महिलाओं की आयु 40 वर्ष से अधिक और 59 साल से कम होनी चाहिए।
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Indira Gandhi Pension Scheme
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इसके अलावा विकलांगता पेंशन का लाभ लेने के लिए आवेदक का 80 प्रतिशत से अधिक विकलांग होना जरूरी है। इस स्कीम का लाभ भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं।
आप पंचायत और जिला स्तर के कार्यलयों में जाकर स्कीम के बारे में पता करके आवेदन कर सकते हैं। यहां आपको आवेदन फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको अपनी सभी जानकारी दर्ज और जरूरी दस्तावेजों को अटैच करके जमा करना है।
इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, पते का सबूत, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि दस्तावेजों की जरूरत होगी।