EPFO: देश में बड़े पैमाने पर नौकरीपेशा लोगों का प्रोविडेंट फंड खाता है। इसमें हर महीने उनकी सैलरी का कुछ अंश कटकर जुड़ता रहता है। पीएफ खाते में जमा पैसे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करते हैं। वर्तमान समय में ऐसे कई लोग हैं, जो कुछ सालों के अंतराल पर अपनी जॉब को बदल देते हैं। गौरतलब बात है कि नई कंपनी को ज्वाइन करने पर कर्मचारी का यूएएन नंबर नहीं बदलता बल्कि पुराने यूएएन नंबर पर नए नंबर से पीएफ खाता खुलता है। हालांकि, इसमें आपका पिछली कंपनी का पीएफ खाता नहीं जुड़ता है। ऐसे में आपको पिछली कंपनी का पीएफ खाता जोड़ने की लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होता है। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ खाते को मर्ज कर सकते हैं।