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EPFO: नौकरी बदलने के बाद इस आसान तरीके से कर सकते हैं अपने पुराने पीएफ खाते को मर्ज, जानें क्या है तरीका

Wed, 31 Aug 2022 10:42 AM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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How to merge PF Account online - फोटो : अमर उजाला
EPFO: देश में बड़े पैमाने पर नौकरीपेशा लोगों का प्रोविडेंट फंड खाता है। इसमें हर महीने उनकी सैलरी का कुछ अंश कटकर जुड़ता रहता है। पीएफ खाते में जमा पैसे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करते हैं। वर्तमान समय में ऐसे कई लोग हैं, जो कुछ सालों के अंतराल पर अपनी जॉब को बदल देते हैं। गौरतलब बात है कि नई कंपनी को ज्वाइन करने पर कर्मचारी का यूएएन नंबर नहीं बदलता बल्कि पुराने यूएएन नंबर पर नए नंबर से पीएफ खाता खुलता है। हालांकि, इसमें आपका पिछली कंपनी का पीएफ खाता नहीं जुड़ता है। ऐसे में आपको पिछली कंपनी का पीएफ खाता जोड़ने की लिए ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना होता है। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से आप अपनी पुरानी कंपनी के पीएफ खाते को मर्ज कर सकते हैं। 
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How to merge PF Account online - फोटो : iStock
इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in/site_en/For_Employees.php# पर विजिट करना है। यहां विजिट करने के बाद (Services) टैब में आपको जाना है। इसके बाद One Employee - One EPF Account के ऑप्शन पर क्लिक करें। 
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How to merge PF Account online - फोटो : iStock
इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके EPF अकाउंट को मर्ज करने के लिए एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पर मेंबर को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को दर्ज करना होगा। 

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How to merge PF Account online - फोटो : iStock
इसके बाद अपनी यूएएन और करेंट मेंबर आईडी फिल करें। डिटेल्स दर्ज करने के बाद ऑथेंटिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा।  
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How to merge PF Account online - फोटो : Pixabay
ओटीपी फिल करते ही आपको अपना पुराना पीएफ अकाउंट स्क्रीन पर शो हो जाएगा। इसके बाद पुराना पीएफ अकाउंट दर्ज करने और डिक्लेरेशन को एक्सेप्ट करके सबमिट करने के बाद आपके पुराने पीएफ अकाउंट को मर्ज करने की रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये प्रोसेस काफी आसान है। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 
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