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Indian Railways: ट्रेन में यात्रा करने के दौरान रेलवे पुलिस नहीं कर सकती आपका टिकट चेक, जानें क्या कहता है नियम

Mon, 27 Dec 2021 04:12 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
भारत में रेल को यात्रा के लिए आज भी सबसे ज्यादा पसंदीदा और भरोसेमंद माना जाता है। हर रोज लगभग लाखों लोग रेल से यात्रा करते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। हमारे देश में त्योहार हो या कोई अन्य अवसर, आज भी ट्रेन मिलने में काफी दिक्कतें होती हैं। कई सारे लोगों को तो ट्रेन में अक्सर बिना टिकट के ही यात्रा करनी पड़ती है। मगर क्या आप जानते हैं कि ट्रेन में यात्रा करने के दौरान आपका टिकट कौन चेक कर सकता है? रेवले नियमावली के अनुसार यात्रियों का टिकट सिर्फ टीटीई ही चेक कर सकता है। मगर आपने कई बार देखा होगा कि रेलवे पुलिस लोगों का टिकट चेक करने लगते हैं। जबकि नियम के अनुसार आपका टिकट ये रेलवे पुलिस नहीं कर सकती है और अगर वो ऐसा करती है तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रेलवे के इस नियम के बारे में...
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
ये हैं वो बातें:-
  • अगर कोई रेलवे पुलिस का अधिकारी ट्रेन में आपका टिकट चेक करने की कोशिश करता है और बिना टिकट होने पर आपको धमकाने लगाता है, तो इसकी सूचना आप रेलवे अधिकारी या टीटीई को दे सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नियम के मुताबिक कोई रेलवे पुलिस वाला आपसे टिकट नहीं मांग सकता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : istock
  • दरअसल, आपका टिकट सिर्फ टीटीई ही चेक कर सकता है और आप पर उचित जुर्माना भी टीटीई ही लगा सकता है। लेकिन रेलवे पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay
  • वहीं, अगर आप बिना टिकट पाए जाते हैं, तो आपके ऊपर टीटीई जुर्माने के साथ-साथ आपसे टिकट के पैसे भी ले सकता है। हालांकि, इसकी स्लिप वो आपको जरूर देता है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
  • अगर आप बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं तो आप टीटीई से बात करके अपना पक्का टिकट बनवा सकते हैं। बदले में आपको टिकट के पैसे और जुर्माना देना होता है।
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