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यात्रीगण ध्यान दें: मेट्रो से यात्रा के दौरान भूलकर भी न करें ये 4 गलतियां, वरना हो सकता है बड़ा जुर्माना

Sat, 28 Sep 2024 02:45 PM IST
शिखर बरनवाल यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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दिल्ली मेट्रो में न करें ये गलतियां - फोटो : Amar Ujala
Delhi Metro Rules: दिल्ली मेट्रो में हर दिन लगभग 50 लाख यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। हाल ही में पिछले महीने 13 अगस्त को दिल्ली मेट्रो में एक दिन में सबसे अधिक यात्रा करने वाले लोगों की संख्या का रिकॉर्ड बना है, उस दिन 72 लाख लोगों ने यात्रा की थी। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि दिल्ली राज्य और दिल्ली एनसीआर में यात्रा के लिए लोग सबसे ज्यादा दिल्ली मेट्रो का उपयोग करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो देश की सबसे व्यस्त मेट्रो सेवाओं में से एक है। अक्सर लोग मेट्रो में यात्रा करते समय जाने-अनजाने में कई गलतियां करते हैं। कई बार तो लोगों को इन गलतियों के लिए जुर्माना भी देना पड़ता है। मेट्रो में अपनी यात्रा को सुरक्षित और सरल बनाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। हर यात्री को इन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आप भी मेट्रो से यात्रा करते हैं ऐसे में कुछ गलतियां तो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। आइए अगली स्लाइड में जानते हैं...
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दिल्ली मेट्रो में गलती पर जुर्माना - फोटो : freepik
महिला बोगी में पुरुष यात्रा
मेट्रो में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए महिला बोगी की व्यवस्था की गई है। अक्सर पुरुष जाने-अनजाने महिला बोगी में चढ़ जाते हैं। महिला बोगी में पुरुषों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है। ऐसे में अगर कोई पुरुष महिला बोगी में यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है तो, दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 के धारा 64(1) के अन्तर्गत उस पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
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जरूर जान लें दिल्ली मेट्रो के ये नियम - फोटो : freepik
बिना टिकट यात्रा
दिल्ली मेट्रो में बिना टिकट या मेट्रो कार्ड के यात्रा करना एक अपराध है। बिना टिकट यात्रा करने पर यात्री को धारा 69 के अन्तर्गत 50 रुपये का जुर्माना भरना पड़ता है।

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दिल्ली मेट्रो में न करें ये गलतियां - फोटो : freepik
कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालना
अक्सर लोग मेट्रो स्टेशन पर कर्मचारी से उलझ जाते हैं। मेट्रो स्टेशन पर तैनात कर्मचारी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए काम करते हैं। उनकी ड्यूटी में बाधा डालना या उनसे अभद्र व्यवहार करना कानूनन अपराध है। अगर कोई यात्री कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालता है तो दिल्ली मेट्रो रेलवे अधिनियम, 2002 के धारा 68 के अन्तर्गत उसके खिलाफ 500 रुपये का जुर्माना की कार्रवाई हो सकती है।
 
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दिल्ली मेट्रो के नियम - फोटो : Adobe Stock
ट्रेन के फर्श पर बैठना और थूकना
मेट्रो ट्रेन में साफ-सफाई बनाए रखना सभी यात्रियों की जिम्मेदारी है, ऐसे में इधर-उधर थूकना मेट्रो के नियमों का उल्लंघन है। साथ ही ट्रेन के फर्श पर भी नहीं बैठना चाहिए। अगर कोई यात्री ऐसा करता है तो उस पर धारा 59 के तहत 200 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
मेट्रो यात्रा को सुखद बनाने के लिए नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आप मेट्रो से यात्रा करते हैं तो उपरोक्त बताए गए नियमों का पालन करें। इससे न केवल आपकी यात्रा सुरक्षित और सुखद होगी बल्कि आप दूसरों को भी एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे।
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