जब हम नौकरी करते हैं, तो लगभग सभी जगहों पर व्यक्ति का पीएफ कटता है जो उसे नौकरी छोड़ने के बाद मिलता है। इसके लिए सैलरी से हर मीहने कुछ पैसे कटते हैं, और इन्हें आपके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पीएफ में जमा पैसों को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके अनुसार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जिन लोगों के पीएफ खाते में 2.5 लाख या उससे ज्यादा की रकम सालाना जमा होती है। तो आपके पीएफ अकाउंट पर भी इनकम टैक्स लगेगा। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी है, उनके पीएफ अकाउंट में अगर 5 लाख रूपये जमा होते हैं, तब उनको उस पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक आपके पीएफ में जमा किसी भी राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो चलिए जानिए क्या कहता है ये नियम...