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PF Tax: क्या आपके पीएफ के ब्याज के पैसे पर लगता है टैक्स? यहां जानें क्या कहता है नियम

Wed, 22 Dec 2021 03:08 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
जब हम नौकरी करते हैं, तो लगभग सभी जगहों पर व्यक्ति का पीएफ कटता है जो उसे नौकरी छोड़ने के बाद मिलता है। इसके लिए सैलरी से हर मीहने कुछ पैसे कटते हैं, और इन्हें आपके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों के पीएफ में जमा पैसों को भी इनकम टैक्स के दायरे में लाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके अनुसार प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जिन लोगों के पीएफ खाते में 2.5 लाख या उससे ज्यादा की रकम सालाना जमा होती है। तो आपके पीएफ अकाउंट पर भी इनकम टैक्स लगेगा। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी है, उनके पीएफ अकाउंट में अगर 5 लाख रूपये जमा होते हैं, तब उनको उस पर टैक्स देना होगा। इसके अलावा 31 मार्च 2021 तक आपके पीएफ में जमा किसी भी राशि पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो चलिए जानिए क्या कहता है ये नियम...
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : pixabay
क्या कहता है नियम?
  • इस नियम के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद से मिलने वाले पीएफ अकाउंट में आने वाली रकम पर टैक्स देना होगा।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
  • इसके साथ ही पीएफ खाते को दो तरह से बांटा जाएगा, जिसमें से एक टैक्स वाला पीएफ अकाउंट होगा। इसमें आने वाले पैसों पर टैक्स देना होगा, जबकि दूसरा वाला पीएफ अकाउंट इनकम टैक्स के दायरे से अलग होगा।

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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
  • साथ ही अगर आपके पीएफ अकाउंट में 3 लाख रूपये आते हैं, तो आपको इसमें से 2.5 लाख को छोड़कर बाकी के 50 हजार पर आपको टैक्स देना होगा। इस 50 हजार रुपये की रकम पर आपको 8.5 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा। इसके अनुसार खाताधारक को 4 हजार 250 रूपये ब्याज के तौर पर मिलेगा। इसमें से आपको 1 हजार 325 रुपये टैक्स के रूप में देने होंगे।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock
  • इस नियम के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के पीएफ अकाउंट में हर साल 12 लाख रूपये जमा होते हैं, तो उसे सिर्फ 9.5 लाख रूपये पर मिलने वाले ब्याज की रकम पर ही आपको टैक्स देना होगा, जोकि लगभग 25 हजार 200 रुपये होगा।
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