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Lockdown in HP: ग्रीन और ऑरेंज जोन में सभी जिले, मिल सकती है ये छूट

Fri, 01 May 2020 10:15 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
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himachal Lockdown: धर्मशाला में क्षेत्र को सैनिटाइज करते कर्मी - फोटो : अमर उजाला
देश में लॉकडाउन दो सप्ताह तक बढ़ गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार चार मई को खुलने वाले लॉकडाउन को अब दो सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया है। अब यह लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा। वहीं, कोरोना के बीच हिमाचल प्रदेश में चार मई से शुरू हो रहे अगले लॉकडाउन का स्वरूप कैसा रहेगा, इसका फैसला शनिवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में होगा। वर्तमान में सूबे में आपदा प्रबंधन कानून के तहत लॉकडाउन के साथ-साथ कर्फ्यू भी लगा हुआ है। इसकी वजह से अभी किसी गतिविधि की छूट के लिए हर जिले के जिला मजिस्ट्रेट (उपायुक्त) को अधिकार मिले हुए हैं। इससे सभी जिले सुविधा अनुसार छूट दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कर्फ्यू हटाया जा सकता है।
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छूट के दौरान सब्जी मंडी में भीड़ - फोटो : अमर उजाला
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी किए गए पत्र में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के रूप में जिलों की पहचान के मानदंडों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। मंत्रालय के अनुसार ग्रीन जोन में वे जिले शामिल होंगे, जिनमें अब तक कोरोना के मामलों की संख्या शून्य है या बीते 21 दिनों में कोई मामला नहीं आया है। रेड जोन के रूप में जिलों का वर्गीकरण सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्ट किए गए मामलों की दर को दोगुना करने, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रख कर किया जाएगा।
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छूट के तहत काम करते लोग - फोटो : अमर उजाला
ऐसे जिले, जिन्हें न तो रेड और न ही ग्रीन जोन से परिभाषित किया गया है को ऑरेंज जोन के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तीनों जोन क्षेत्रों में जिलों के वर्गीकरण की जानकारी मंत्रालय की ओर से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साप्ताहिक आधार साझा की जाएगी। हिमाचल के लिए राहत की बात ये है कि यहां कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है। राज्य में छह जिले ग्रीन और बाकि छह ऑरेंज जोन में शामिल हैं। 

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कोरोना वायरस - फोटो : अमर उजाला
कौन सा जिला किस जोन में 
जिला                           जोन
चंबा                            ऑरेंज
हमीरपुर                         ऑरेंज
ऊना                           ऑरेंज
कुल्लू                           ग्रीन
कांगड़ा                         ऑरेंज
बिलासपुर                      ग्रीन
सोलन                         ऑरेंज
सिरमौर                         ऑरेंज
शिमला                          ग्रीन
किन्नौर                         ग्रीन
लाहौल-स्पीति                  ग्रीन
मंडी                            ग्रीन
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विद्युत मीटर ठीक करता बिजली कर्मी - फोटो : अमर उजाला
ऑरेंज जोन में ये गतिविधियां होंगी
मंत्रालय के अनुसार ऑरेंज जोन के तहत आने वाले क्षेत्रों में जिलों के बीच और जिला के भीतर बसों की आवाजाही नहीं होगी। हालांकि, टैक्सी और कैब को अनुमति दी जाएगी। जिसमें एक चालक और दो यात्री बैठ सकेंगे। अनुमति प्राप्त लोगों और वाहनों की  अंतर-जिला आवाजाही हो सकेगी। चारपहिया वाहन में ड्राइवर के अलावा दो लोगों को बैठने की अनुमति होगी।
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- फोटो : अमर उजाला
ग्रीन जोन में ये गतिविधियां
वहीं, ग्रीन जोन में देशभर में जारी कुछ प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर बाकी सभी गतिविधियों को अनुमति दी गई है। जिले के अंदर बसों के संचालन और बस डिपो के संचालन को अनुमति दी गई है। हालांकि, बसों में 50 फीसदी यात्रियों को ही बैठाने का निर्देश दिया गया है। बस डिपो 50 फीसदी क्षमता तक बसों को चला सकेंगे। ग्रीन जोन में न्यूनतम छह फीट की दूरी बनाकर शराब और पान-मसाला बेच सकेंगे। केवल कंटेनमेंट जोन वाले इलाकों में शराब की बिक्री पर पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान गुटखा, तंबाकू खाने की इजाजत नहीं होगी। सैलून और जरूरी सेवाएं-वस्तुएं मिलेंगी।
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- फोटो : अमर उजाला
लॉकडाउन में बंद रहेंगी ये गतिविधियां
दो सप्ताह तक मेडिकल, एयर एंबुलेंस और सुरक्षा संबंधी कार्यों को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई उड़ानें बंद रहेंगी। गृह मंत्रालय की ओर से विशेष कार्य को दी गई मंजूरी या सुरक्षा मकसद को छोड़कर सभी यात्री ट्रेने भी बंद रहेंगी। मेट्रो सेवाएं और अंतरराज्यीय बसों की आवाजाही बंद रहेगी। सभी निजी और सरकारी बसों के साथ टैक्सियों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध रहेगा। अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर ऑटो रिक्शा समेत सभी तरह के वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक रहेगी।


 
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- फोटो : अमर उजाला
ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों के अलावा सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच और सिनेमाघर आदि को बंद रखने का फैसला लिया गया है।  सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, पारिवारिक समूहों आदि को इकट्ठा होने या किसी भी कार्यकलाप के लिए प्रतिबंधित किया है। मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, गोल्फ क्लब, खेल परिसर आदि भी बंद रहेंगे। सभी जोन में 65 वर्ष की अधिक आयु के बुजुर्ग, गभर्वती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे। 
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