ऑनलाइन, दूरस्थ शिक्षा गतिविधियों के अलावा सभी सरकारी और निजी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, क्रेच और सिनेमाघर आदि को बंद रखने का फैसला लिया गया है। सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, पारिवारिक समूहों आदि को इकट्ठा होने या किसी भी कार्यकलाप के लिए प्रतिबंधित किया है। मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, रेस्तरां, जिम, क्लब, स्विमिंग पूल, गोल्फ क्लब, खेल परिसर आदि भी बंद रहेंगे। सभी जोन में 65 वर्ष की अधिक आयु के बुजुर्ग, गभर्वती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहेंगे।